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विद्यार्थियों के लिए नियमावली एवं अनुशासन निर्देश

आवश्यक समय और उपस्थिति

  • 1. संस्थान में आने का समय
    • ग्रीष्मकाल – प्रातः 9:45 बजे
    • शीतकाल – प्रातः 10:15 बजे
  • 2. सभी विद्यार्थी केवल उचित यूनिफॉर्म एवं पहचान पत्र (ID) के साथ ही संस्थान में प्रवेश करेंगे।
  • 3. परीक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

अनुशासन एवं व्यवहार

  • 4. छात्रों को कक्षाओं व परिसर में शिष्ट और अनुशासित व्यवहार करना अनिवार्य है।
  • 5. धूम्रपान, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन या अनुचित भाषा/व्यवहार पूर्णतः निषिद्ध है।
  • 6. संस्थान में कक्षाएं चल रही हों, उस समय परिसर में अनावश्यक घूमना वर्जित है।
  • 7. छात्र/छात्रा कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे संस्थान के प्रशासन, अनुशासन या अध्ययन में बाधा पहुंचे।
  • 8. राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित है।
  • 9. कोई भी छात्र/छात्रा संस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना प्रेस या मीडिया को नहीं देगा।
  • 10. यदि किसी छात्र/छात्रा का व्यवहार या प्रदर्शन असंतोषजनक हो, तो प्राचार्य उसे संस्थान से निष्कासित कर सकते हैं, और फीस जब्त की जाएगी।

फीस और अवकाश नीति

  • 11. एक बार जमा की गई फीस किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।
  • 12. फीस निर्धारित समय सीमा के भीतर ही जमा की जानी चाहिए, अन्यथा छात्र/छात्रा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • 13. किसी भी कार्य/अवकाश के लिए पूर्व प्रार्थना पत्र अनिवार्य है।
  • 14. बिना अनुमति अनुपस्थिति अनुशासनहीनता मानी जाएगी एवं जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • 15. यदि छात्र/छात्रा लगातार 2 सप्ताह तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका नाम संस्थान की सूची से हटा दिया जाएगा।
  • 16. यदि अनुपस्थिति का कारण उचित हो और प्राचार्य संतुष्ट हों, तो ₹500 का शुल्क देकर 5 कार्यदिवस में पुनः प्रवेश मिल सकता है।

औद्योगिक प्रशिक्षण व रोजगार नियम

  • 17. औद्योगिक प्रशिक्षण सभी छात्रों के लिए 6 माह के लिए अनिवार्य है।
  • 18. होटल में प्रशिक्षण/नौकरी की व्यवस्था संस्थान द्वारा केवल एक बार की जाएगी।
  • 19. यदि छात्र/छात्रा स्वयं ट्रेनिंग/नौकरी की व्यवस्था करता है, तो अंतिम निर्णय होटल का ही मान्य होगा।
  • 20. प्रशिक्षण के दौरान कोई विवाद उत्पन्न होने पर, फैसला संबंधित होटल द्वारा ही लिया जाएगा, वही अंतिम व सर्वमान्य होगा।
  • 21. ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी, विवाद, दुर्घटना या किसी भी घटना के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
  • 22. होटल में प्रशिक्षण हेतु विभागों का निर्धारण होटल द्वारा किया जाएगा।

अन्य निर्देश

  • 23. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थान की संपत्ति की रक्षा करें, उसे नुकसान न पहुंचाएं। कोई क्षति होने पर लागत वसूली जाएगी।
  • 24. अनुशासनहीनता या अभद्र व्यवहार करने वाले छात्र/छात्रा को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है।
  • 25. छात्र/छात्रा को एडमिशन के समय सही पता व फोन नंबर देना अनिवार्य है। बदलाव होने पर तुरंत संस्थान को सूचित करें।
  • 26. किसी प्रकार का व्यक्तिगत लेन-देन करना वर्जित है, यदि कोई करता है तो स्वयं जिम्मेदार होगा।
  • 27. प्रायोगिक कार्य के दौरान किसी दुर्घटना के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।
  • 28. विद्यार्थियों को कहा जाता है कि वे कार्यालय के टेलीफोन का उपयोग न करें और मित्र/रिश्तेदारों को भी फोन न करने दें।
  • 29. माता-पिता/अभिभावक प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में संस्थान आकर विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करें।

न्यायिक क्षेत्र

  • 30. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्र केवल देहरादून होगा।

नोट: उपरोक्त सभी नियमों का पालन प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।